कैबिनेट निर्णय
-ऊर्जा विभाग के वर्ष 2022 के लेखा विवरण विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी
-आवास विभाग के अंतर्गत रेरा में दो संशोधनों को मंजूरी
-आवास विभाग में 5 हजार वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट में बनने वाले ews कोटे के भवनों की जगह अब संबंधित प्राधिकरण में शेल्टर फण्ड कराया जा सकेगा जमा। अभी तक 5000 वर्ग मीटर से कम वालों को थी शेल्टर फण्ड जमा करने की सुविधा
-आवास विभाग के अंतर्गत ews प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब ऊंचाई पर कोई रोक नहीं होगी। लिफ्ट की देनी होगी अनिवार्य सुविधा। पहले जी+3 का ही होता था निर्माण।
-डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रमोशन को मंजूरी
-सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अंतर्गत इंडस्ट्री के रजिस्ट्री में अब पहले पूरी स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। बाद में प्रति पूर्ति दी जाएगी
-विश्विद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने पर अब छह माह के लिए दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति को दिया जा सकेगा अतिरिक्त चार्ज।
-जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजना को राज्य कैबिनेट की मंजूरी
-नदियों के सरफेस वॉटर वाले क्षेत्र जहां से पेयजल का इस्तेमाल हो रहा है, वहां नदी के कैचमेन्ट एरिया में बोरिंग पर रोक।
-गैंगस्टर एक्ट में किया गया संशोधन। बालश्रम, जाली करेंसी, मानव तस्करी, बंधुवा मजदूरी भी गैंगस्टर एक्ट में शामिल
-प्रदेश के 13 जनपदों मे शिक्षा विभाग द्वारा लैब ऑन व्हील चलाई जाएगी। शुरुआत में चार जिलों में होगा संचालन
-शिक्षा विभाग के अंतर्गत कला वर्ग के शिक्षकों के लिए बीएड की अनिवार्यता
-संगीत शिक्षकों हेतु संगीत प्रभाकर डिग्री की अवधि 5 के बजाए 6 वर्ष होगी।
-एलटी शिक्षकों को पूरी सर्विस के दौरान एक बार अंतर मण्डलीय ट्रांसफर की मिलेगी सुविधा
-शिक्षकों को यात्रा अवकाश देने के लिए वित्त एवं न्याय विभाग को परीक्षण हेतु भेजी जाएगी पत्रावली।
-ग्राम विकास अधिकारियों को छह महीने के बजाए दो महीने का सवैतनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
-बद्रीनाथ-केदारनाथ में निर्मित स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में उपकरण जल्द क्रय करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को मंजूरी
-बजट को कैबिनेट ने प्रदान की मंजूरी