
Dआज वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम क्षेत्र, देहरादून श्री रमेश सिंह द्वारा न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिला अधिकारी (वित्त/राजस्व) देहरादून के न्यायालय में सात खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध वाद दायर किया गया है, जिसमें तहत बिना लाइसेंस/पंजीकरण के खाद्य व्यवसाय करने व मिथ्या सूचना देने पर मोo सरफराज, आजाद कॉलोनी, मोo तस्मीन चंदर नगर, शमून अली, दूध विक्रेता चूना भट्टा, सम्बरू रेस्टोरेंट, टर्नर रोड, इटेलियन स्लाइस टर्नर रोड तथा अधोमानक पेड़ा बेचने पर ब्रजवासी स्वीट, जी एम एस रोड एवं अधोमानक पनीर बेचने पर अंबिका डेरी, हनुमान चौक के विरूद्ध वाद दायर किया गया।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जनपद देहरादून श्री मनीष सयाना ने बताया आगामी दिनांक 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र के मद्देनजर व्रत में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थ विशेषकर कुट्टू के आटा की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समिति उत्तराखंड देहरादून के साथ आढ़त बाजार में बैठक आयोजित किया गया। जिसमें समस्त निर्माता, वितरक, थोक विक्रेताओं को कुट्टू आटे के सम्बन्ध में जागरूकता एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देश दिए गये कि वे बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू के आटा को विक्रय न करे, एक्सपायरी कुट्टू, कीड़ा लगा, फंगस युक्त, पुराने कुट्टू आटे को विक्रय/संग्रहित न करे, पैक्ड कुट्टू आटे को विक्रय करने से पूर्व लेबल पर बैच नम्बर, उत्पादन तिथि, एक्सपायरी तिथि एवं खाद्य लाइसेंस नंबर जॉच ले, शिकायत एवं जानकारी हेतु विभागीय टोल फ्री नंबर 18001804246 से प्राप्त करे। उक्त बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा जनपद देहरादून श्री मनीष सयाना, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम क्षेत्र देहरादून श्री रमेश सिंह तथा व्यापार मंडल से राज कुमार दीवान, राजकुमार गोयल, विनोद गुप्ता, आईo एमo सभरवाल, राकेश आनंद, ओमप्रकाश सुरी आदि मौजूद थे।








